Pan Adhaar Linking Process: भारतीय नागरिकों के लिए पैन और आधार कार्ड दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन चुके हैं. वित्तीय लेनदेन से लेकर अन्य अधिकारिक कामों तक इन दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है. वित्त मंत्रालय के अनुसार अगर आपका पैन कार्ड अब तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है तो इसे 31 दिसंबर तक अवश्य करा लें. यहां जानिए पूरी प्रक्रिया क्या है और इसे कराने की तरीका क्या है.
पैन-आधार लिंकिंग
वित्त मंत्रालय की हालिया नोटिफिकेशन के अनुसार, जिन लोगों ने अक्टूबर 2024 से पहले अपना पैन कार्ड बनवाया है, वे बिना किसी शुल्क के अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. यह सुविधा उनके लिए नि:शुल्क है जिनका पैन आधार के आधार पर बनाया गया है. वहीं, अक्टूबर 2024 के बाद पैन कार्ड बनवाने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें इस सेवा के लिए चार्ज देना पड़ेगा.
शुल्क संबंधी नियम
अगर आपने अक्टूबर 2024 के बाद पैन कार्ड बनवाया है या आपका पैन आधार के आधार पर नहीं बना है, तो आपको पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने पर 1000 रुपये का चार्ज देना होगा. यह जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई है और इसे लागू करने का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग अपने दस्तावेज़ों को समय रहते अपडेट कर लें और किसी प्रकार की असुविधा से बच सकें.
ऑनलाइन लिंकिंग प्रक्रिया
अगर आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट के जरिए अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:
- सबसे पहले टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
- ‘लिंक आधार’ के विकल्प पर क्लिक करें.
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की जानकारी भरें.
- ‘I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI’ पर सहमति दें और ओके करें.
- इसके बाद ‘Pan Has Been Linked Successfully’ का मैसेज आपको मिल जाएगा.
एसएमएस के जरिए पैन-आधार लिंकिंग
एसएमएस के जरिए भी आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN <12 Digit Aadhaar> <10 Digit PAN> फॉर्मेट में मैसेज भेजें.
- यह मैसेज आप 567678 या 56161 पर भेज सकते हैं.
इन तरीकों का उपयोग करके आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं और सरकारी प्रक्रियाओं में आसानी उठा सकते हैं. यह सुनिश्चित कर लें कि सभी जानकारी सही और अपडेटेड हो, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके.