पहली क्लास में एडमिशन की उम्र सीमा निर्धारित, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी First Class Admission Rule

First Class Admission Rule: हरियाणा सरकार ने हाल ही में पहली कक्षा में दाखिले की आयु सीमा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है. अब बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए कम से कम 6 वर्ष का होना अनिवार्य होगा. यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार लिया गया है और शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू होगा.

आयु सीमा में बदलाव के पीछे का तर्क

पहले इस आयु सीमा को साढ़े 5 वर्ष तय किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है. इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को और अधिक परिपक्वता और तैयारी के साथ स्कूली शिक्षा की ओर अग्रसर करना है. इससे उनकी शैक्षणिक नींव मजबूत होगी और वे अध्ययन के प्रारंभिक वर्षों में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए गाइडलाइन

स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बदलाव की घोषणा सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रभारियों को पहले ही जारी कर दी है. इस आदेश के अनुसार, वे बच्चे जो 1 अप्रैल 2025 को 6 वर्ष के होंगे, उन्हें ही पहली कक्षा में प्रवेश मिलेगा. वहीं, जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से कुछ कम होगी, उन्हें 6 महीने की विशेष छूट प्रदान की जाएगी.

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छूट के प्रावधान और उसके प्रभाव

इस नई नीति में छूट का प्रावधान उन बच्चों के लिए है जिनकी आयु निर्धारित तिथि पर 6 वर्ष से कम होगी. इससे उन बच्चों को भी शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे, जो थोड़ी समय अवधि के लिए इस मानदंड से चूक जाते हैं.

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू होने वाले नियम

जो बच्चे पहले से स्कूली शिक्षा में हैं और आयु सीमा के कारण पहली कक्षा में उन्नति करने वाले हैं, उनका दाखिला नहीं रोका जाएगा. यानी कि ऐसे बच्चों को भी बिना किसी रुकावट के पहली कक्षा में प्रवेश मिल सकेगा.

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