Dairy Farming: बिहार सरकार लगातार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में नए-नए प्रयास कर रही है. इसी क्रम में ‘देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत की गई है. जिसका उद्देश्य है देसी गाय पालन को बढ़ावा देना और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना. यह योजना न सिर्फ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
2 या 4 देसी गाय से शुरू करें डेयरी बिजनेस
बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने इस योजना के तहत राज्य के सभी वर्गों के किसानों और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर देने के लिए 2 और 4 देसी गायों (साहिवाल, गिर, थारपारकर) की डेयरी यूनिट खोलने की अनुमति दी है. इसके लिए सरकार ऋण-सह-अनुदान योजना और स्वलागत योजना के तहत भारी सब्सिडी दे रही है.
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ विशेष मानदंडों पर खरा उतरना होगा:
- बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
- ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो
- भूमिहीन, सीमांत, छोटे किसान या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला
- शिक्षित बेरोजगार युवक या युवती
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो
- गायों के लिए जरूरी भूमि (अपनी या लीज पर) उपलब्ध हो
कितनी जमीन चाहिए?
गाय पालन के लिए आवेदक के पास हरा चारा उत्पादन के लिए जमीन का होना जरूरी है:
- 2 या 4 गाय यूनिट के लिए – कम से कम 5 कट्ठा जमीन
- 15 या 20 गाय यूनिट के लिए – कम से कम 10 कट्ठा जमीन
यह जमीन आपकी खुद की हो सकती है या लीज पर भी ली जा सकती है. लेकिन दस्तावेज होने चाहिए.
देसी गायों की खरीद पर मिलेगी भारी सब्सिडी
बिहार सरकार की इस योजना में अलग-अलग वर्गों के लिए सब्सिडी तय की गई है:
2 दुधारू मवेशी (साहिवाल/गिर/थारपारकर):
- लागत: ₹1,60,000
- SC/ST/OBC को सब्सिडी: ₹1,20,000 (75%)
- अन्य वर्ग को सब्सिडी: ₹80,000 (50%)
4 दुधारू मवेशी:
- लागत: ₹3,38,400
- SC/ST/OBC को सब्सिडी: ₹2,53,800
- अन्य वर्ग को सब्सिडी: ₹1,69,200
15 या 20 गाय की यूनिट:
- सभी वर्गों को 40% सब्सिडी दी जाएगी
यह रकम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सीधे आवेदक के खाते में भेजी जाएगी.
पिछले साल से बढ़ा योजना का दायरा
‘देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना’ की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2023-24 में की गई थी. तब 923 लाभार्थियों ने इसका फायदा उठाया. इस साल यानी 2024-25 में यह संख्या बढ़ाकर 1091 कर दी गई है. इससे साफ है कि योजना को काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और सरकार अब इसे और अधिक किसानों तक पहुंचाना चाहती है.
कहां और कैसे करें आवेदन? जानिए पूरी प्रक्रिया
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए:
- गव्य विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: dairy.bihar.gov.in
- होमपेज पर “देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना” लिंक पर क्लिक करें.
- सभी आवश्यक विवरण और दस्तावेज अपलोड करें.
- फॉर्म को सावधानी से भरें और सबमिट करें.
- सबमिट करने के बाद आवेदन की रसीद डाउनलोड करें.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- बैंक पासबुक की प्रति
- ज़मीन के दस्तावेज (खुद की या लीज पर)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
योजना से मिलेगा ये लाभ
- नियमित आय का स्रोत
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर
- सरकार से सब्सिडी और तकनीकी सहायता
- हरा चारा उत्पादन से अतिरिक्त कमाई