Widow Pension Scheme: केंद्र सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विधवा पेंशन योजना में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी की है. इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के जीवनयापन को और अधिक आसान बनाना है. इस बढ़ोतरी से विधवा महिलाओं को उनके वित्तीय संकट के समय में मदद मिलेगी.
विधवा पेंशन योजना
विधवा पेंशन योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसके अंतर्गत विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को मजबूत बनाना है जो अपने पति की मौत के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो गई हैं. योजना के तहत सरकार उन्हें प्रति माह एक निश्चित राशि देती है जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें.
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है. आवेदक इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को सरकारी वेबसाइट पर जाकर सभी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी. वहीं, ऑफलाइन आवेदन के लिए फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर उसे नजदीकी जनपद पंचायत कार्यालय या नगर निगम में जमा करना होगा.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो.
- वैध आधार कार्ड और राशन कार्ड.
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र.
- आवेदक की बैंक पासबुक.
- आय प्रमाणपत्र.
राज्यानुसार विधवा पेंशन योजना की राशि
विधवा पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि विभिन्न राज्यों में भिन्न होती है. उदाहरण के लिए:
- राजस्थान में ₹750 से ₹1500 प्रति माह.
- उत्तर प्रदेश में ₹500 से ₹1000 प्रतिमाह.
- बिहार में ₹400 से ₹800 प्रति माह.
- मध्य प्रदेश में ₹600 से ₹1200 प्रति माह.