Toll Tax Exemption Rules: भारत में रोजाना लाखों वाहन राष्ट्रीय और राज्यीय हाईवे पर चलते हैं और टोल प्लाजा के माध्यम से उनसे वसूली जाने वाली टोल टैक्स की राशि बड़ी होती है. हालांकि, टोल प्लाजा के बहुत पास रहने वाले लोगों के लिए टोल टैक्स में छूट का प्रावधान है. यह व्यवस्था उन लोगों को दैनिक आधार पर टोल टैक्स के बोझ से राहत प्रदान करती है.
टोल फ्री जाने के नियम
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने यह नियम बनाया है कि अगर आपका घर टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर है, तो आपको टोल प्लाजा से गुजरने पर टोल नहीं देना पड़ता है. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अपने पते का प्रमाण पत्र दिखाना होगा, जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज.
टोल फ्री के लिए दस्तावेज़ी सबूत
टोल फ्री पास प्राप्त करने के लिए आपको अपना पता साबित करने वाले दस्तावेज़ संबंधित टोल प्लाजा के कार्यालय में दिखाने होते हैं. इसके बाद आपको एक पास जारी किया जाता है, जिसे दिखाने पर आपको टोल चुकाने की जरूरत नहीं होती. यह सिस्टम टोल प्लाजा के नजदीक रहने वाले नागरिकों को बार-बार टोल चुकाने की समस्या से राहत देता है.
फर्जीवाड़ा से बचें
अगर कोई व्यक्ति झूठी जानकारी देकर टोल फ्री का लाभ उठाने का प्रयास करता है और पकड़ा जाता है, तो उस पर न केवल टोल टैक्स लगता है बल्कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसलिए, इस तरह की किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए और सही तरीके से ही टोल फ्री की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए.
टोल फ्री सुविधा का महत्व
यह व्यवस्था उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो टोल प्लाजा के बहुत करीब रहते हैं और जिन्हें अक्सर इससे गुजरना पड़ता है. इससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होती है. यह नियम समुदाय को समर्थन देने और उनकी रोजमर्रा की यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है. इस प्रकार, टोल फ्री की सुविधा से न केवल व्यक्तिगत लाभ होता है बल्कि यह समुदाय के लिए भी एक सकारात्मक पहल है, जिससे उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है.