Traffic Challan: पंजाब में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी (RTO) बलबीर राज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार चालान किए जा रहे हैं. यह कार्रवाई सैक्रेटरी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी, और सहायक ट्रांसपोर्ट अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है. राज्य सरकार का उद्देश्य साफ है—सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना और कानून का पालन सुनिश्चित करना.
90 दिनों तक चालान जमा न करने पर गाड़ी हो जाएगी ब्लैकलिस्ट
आरटीओ बलबीर राज सिंह ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक चालान की बकाया राशि 90 दिनों के भीतर जमा नहीं करता, तो उस वाहन को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 167 के तहत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इसका मतलब यह है कि जिस वाहन का चालान बकाया है, वह सरकारी रिकॉर्ड में काली सूची (Blacklist) में दर्ज हो जाएगा. जिससे वाहन मालिक को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
ब्लैकलिस्ट होने के बाद नहीं मिलेगी RTO से जुड़ी कोई सेवा
ब्लैकलिस्ट होने के बाद संबंधित वाहन का मालिक वाहन पंजीकरण (RC) से जुड़ी कोई भी सरकारी सेवा नहीं ले पाएगा. इसमें शामिल हैं:
- आरसी का नवीनीकरण (RC Renewal)
- डुप्लीकेट आरसी लेना
- आरसी ट्रांसफर
- वाहन बीमा
- प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (PUC)
यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी का कोई भी काम बिना रुकावट पूरा हो, तो अपने चालान की राशि समय पर जमा कराना अनिवार्य है.
ट्रैफिक नियमों की अनदेखी न करें, समय पर भरें चालान
आरटीओ ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें. अगर गलती से भी कोई चालान कट जाता है, तो उसे नजरअंदाज न करें. वह चालान 90 दिन से पहले-पहले संबंधित ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कार्यालय या RTO कार्यालय में जाकर जमा करें और उसकी रसीद जरूर लें. जिससे भविष्य में किसी भी तरह की समस्या से बचा जा सके.
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं भुगतान
अब चालान का भुगतान करना भी बेहद आसान हो गया है. लोग चाहें तो:
- ऑनलाइन वेबसाइट (mParivahan / echallan.parivahan.gov.in) के जरिए
- या फिर आरटीओ ऑफिस जाकर ऑफलाइन मोड में चालान जमा कर सकते हैं.
ऑनलाइन भुगतान से समय की बचत होती है और किसी लंबी प्रक्रिया में उलझना नहीं पड़ता.
ब्लैकलिस्ट गाड़ी पर भविष्य में लग सकता है आर्थिक और कानूनी बोझ
अगर कोई व्यक्ति चालान जमा नहीं करता और उसकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो जाती है, तो फिर भविष्य में उसे कई आर्थिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.
- बीमा क्लेम नहीं मिलना
- वाहन ट्रांसफर में देरी
- ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी जब्त की जा सकती है
- कोर्ट केस और अतिरिक्त जुर्माना भी लग सकता है
इसलिए आरटीओ ने लोगों को चेताया है कि छोटी सी लापरवाही भविष्य में बड़ी मुसीबत बन सकती है.
कानून सभी के लिए बराबर, होगी लगातार निगरानी
आरटीओ बलबीर राज सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा किसी को परेशान करना नहीं है. लेकिन जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है. सभी ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वे नियमों का पालन करवाएं और चालान की वसूली पर कड़ी नजर रखें. इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की भेदभाव या ढील नहीं बरती जाएगी. चाहे आम नागरिक हो या प्रभावशाली व्यक्ति, सभी पर समान नियम लागू होंगे.
ट्रैफिक नियमों की पालना से ही सुरक्षित रहेगा जीवन
हर साल देशभर में लाखों लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं. पंजाब सरकार और आरटीओ विभाग का यह कदम लोगों को सावधानी और जिम्मेदारी का संदेश देता है. हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, स्पीड लिमिट का पालन करना और मोबाइल पर बात न करना—ये छोटे-छोटे नियम ही जीवन को सुरक्षित बनाते हैं.