Patwari Kanungo Work Timeing: हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी 22 जिलों में तैनात पटवारी और कानूनगो के कामकाज को और अधिक आसान बनाने के लिए एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है. इसके अनुसार, ये कर्मचारी रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक अपनी सीट पर बैठकर आम जनता के कामकाज निपटाएंगे और इस दौरान वे अपनी सीट से नहीं हटेंगे.
फाइनेंशियल कमिश्नर के आदेश
इस संबंधी फाइनेंशियल कमिश्नर रैवेन्यू एंड चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं, जो सोमवार से प्रभावी होंगे. इस पहल का उद्देश्य आम जनता की जमीन संबंधी शिकायतों को त्वरित और कुशलता से निपटाने के लिए है, क्योंकि पहले कई बार शिकायत रही है कि कार्यालय समय पर पटवारी और कानूनगो उपलब्ध नहीं होते.
पटवारी और कानूनगो के लिए मूवमेंट रजिस्टर का नियम
इस नई व्यवस्था के तहत, यदि पैमाइश और कोर्ट केस जैसी स्थितियों में पटवारी या कानूनगो को अपनी सीट छोड़ने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें पहले मूवमेंट रजिस्टर में इसका विवरण दर्ज करना होगा. यह कदम उनकी उपस्थिति और कार्यकाल को पारदर्शी बनाने में मदद करेगा.
संबंधित जिला उपायुक्तों की भूमिका और जवाबदेही
आदेशों में यह भी कहा गया है कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित जिला उपायुक्तों की होगी. नियमों का उल्लंघन होने पर, डी.सी. द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी, जिससे सुनिश्चित हो सकेगा कि सभी पटवारी और कानूनगो अपने निर्धारित समय पर उपलब्ध रहें.
प्रदेश भर में पटवारी और कानूनगो की संख्या और चुनौतियां
हरियाणा प्रदेश भर में करीब 1450 पटवारी और कानूनगो तैनात हैं, जिनमें से भिवानी में अकेले लगभग 100 पटवारी और कानूनगो हैं. इस नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि जमीन संबंधी कार्यों में देरी और अव्यवस्था में कमी आएगी और आम जनता को बेहतर सेवाएँ प्रदान की जा सकेंगी. इससे आम जनता की संतुष्टि में वृद्धि होगी और सरकारी कार्यालयों में विश्वास बढ़ेगा.