मकान मरम्मत के लिए सरकार देगी आर्थिक मदद, बैंक खाते में आएंगे इतने हजार रूपए Makan Marmat Yojana

Makan Marmat Yojana: हरियाणा सरकार लगातार अपने राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों के लिए विभिन्न योजनाएं लेकर आ रही है. हाल ही में सरकार ने राज्य के बीपीएल परिवारों के लिए “हरियाणा मकान मरम्मत योजना” (Haryana Makaan Marammat Yojana 2025) की शुरुआत की है. इस योजना के तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के परिवारों को उनके पुराने मकानों की मरम्मत के लिए ₹80,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

बीपीएल परिवारों के लिए राहत की योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन गरीब परिवारों की मदद करना है जिनके मकान जर्जर हो चुके हैं और मरम्मत की जरूरत है. खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में कई परिवार ऐसे हैं जो पुराने और कमजोर घरों में रह रहे हैं. उनके पास घर सुधारने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं. अब सरकार ने उनकी समस्या का हल निकालते हुए मकान मरम्मत के लिए सीधी आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है.

50 हजार से बढ़ाकर अब ₹80,000 की मदद

पहले इस योजना के तहत सरकार द्वारा ₹50,000 की आर्थिक मदद दी जाती थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹80,000 कर दिया गया है. यह योजना पहले “डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना” के नाम से चलाई जाती थी. जिसे अब “मकान मरम्मत योजना” के नाम से जाना जा रहा है. सरकार का मानना है कि इससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवार अपने घरों की मरम्मत करवा पाएंगे और सुरक्षित घर में रह सकेंगे.

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मरम्मत के साथ नए निर्माण में भी मिलेगी मदद

इस योजना के तहत सिर्फ मरम्मत ही नहीं बल्कि आंशिक रूप से टूटे या जर्जर हो चुके मकानों में नया निर्माण भी किया जा सकता है. योजना का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार बिना छत के या खतरनाक मकान में न रहे. इसलिए सरकार ने आर्थिक सहायता की राशि में भी इजाफा किया है.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

हरियाणा सरकार ने योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की हैं. जिनका पालन करना अनिवार्य है:

  • आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक एससी, एसटी, ओबीसी या पिछड़े वर्ग (BPL) में आना चाहिए.
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
  • मकान कम से कम 10 वर्ष पुराना होना चाहिए.
  • आवेदक ने किसी अन्य आवास योजना का लाभ न लिया हो.

जरूरी दस्तावेज जो आवेदन के समय चाहिए

मकान मरम्मत योजना में आवेदन करने के लिए आपको नीचे बताए गए दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

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  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मकान से संबंधित कागजात (Ownership Proof)
  • राशन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  • सबसे पहले सरल पोर्टल (SARAL Portal) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होम पेज पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें और यूजरनेम व पासवर्ड बनाएं.
  • इसके बाद लॉगिन पेज पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.
  • लॉगिन करने के बाद “मकान मरम्मत योजना” के विकल्प पर क्लिक करें.
  • आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसे ध्यानपूर्वक भरें.
  • सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें.
  • अब आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें.
  • फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगी. जिसे संभाल कर रखें. इसी रसीद से आप आगे अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे.

घरों की मरम्मत से जुड़े खर्चों में मिलेगी बड़ी राहत

राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के परिवार अक्सर घरों की मरम्मत में आर्थिक तंगी से जूझते हैं. अब सरकार की इस योजना से उन परिवारों को घर सुधारने में काफी मदद मिलेगी. खासतौर पर बरसात और सर्दियों के मौसम में कमजोर मकानों में रहना जोखिम भरा होता है. ऐसे में ₹80,000 की राशि से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जरूरतमंद लोग अपने मकानों की मरम्मत करवा सकेंगे.

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