BPL Family: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब और जरूरतमंद बीपीएल परिवारों के लिए एक और बड़ी राहत देने वाली योजना का विस्तार किया है. इस योजना का नाम है – डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना. इस योजना के तहत अब ऐसे परिवारों को भी राहत दी जाएगी जिनके पास पुराना और जर्जर मकान है. लेकिन नई मकान बनाने की आर्थिक क्षमता नहीं है.
पहले यह योजना सिर्फ अनुसूचित जाति (SC) के बीपीएल परिवारों के लिए ही थी. लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाकर सभी बीपीएल श्रेणियों तक कर दिया गया है. इससे हजारों जरूरतमंद परिवारों को अपने पुराने घरों की मरम्मत कराने का मौका मिलेगा.
योजना के तहत अब 80,000 रुपये तक की सहायता राशि
डॉ. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत पहले लाभार्थियों को ₹50,000 तक की राशि दी जाती थी. लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹80,000 कर दिया गया है. इस बदलाव से अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ सकेंगे और अपने मकानों की मरम्मत या नवीनीकरण कर सकेंगे. यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाएगी.
योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य मकसद यह है कि बीपीएल परिवारों को सुरक्षित और रहने लायक आवास उपलब्ध कराया जा सके. हरियाणा में अब भी कई गांवों और कस्बों में गरीब परिवार टूटे-फूटे मकानों में रहने को मजबूर हैं. बरसात में छत टपकना, दीवारों का कमजोर होना, बिजली या पानी की परेशानी – ये सभी समस्याएं आम हैं. ऐसे परिवारों को अब सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिलेगी. जिससे वे अपना घर खुद मरम्मत कर सकेंगे.
कौन-कौन ले सकता है योजना का लाभ?
सरकार ने इस योजना के तहत पात्रता के कुछ मुख्य मानदंड तय किए हैं, जो इस प्रकार हैं:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- वह बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए.
- वह SC (अनुसूचित जाति) या BC (पिछड़ा वर्ग) में आता हो, तो उसे जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा.
- आवेदक का घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए.
- घर मरम्मत योग्य अवस्था में होना चाहिए, पूरी तरह नया निर्माण न हो.
इन शर्तों को पूरा करने पर ही कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ लेने का पात्र होगा.
जरूरी दस्तावेजों की सूची
इस योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. जिनके बिना लाभ नहीं मिलेगा. ये दस्तावेज हैं:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक की कॉपी
- मोबाइल नंबर (सक्रिय होना जरूरी)
- मकान की वर्तमान फोटो (बाहरी और अंदरूनी)
- बिजली बिल और पानी बिल की प्रति
- घर की रजिस्ट्री या कब्जा प्रमाण
- मरम्मत में आने वाले अनुमानित खर्च की रसीद या प्रमाण
इन दस्तावेजों को अपलोड या जमा करके ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है.
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल या नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से किया जा सकता है. आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
- saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं
- New User/Register Here पर क्लिक करें
- लॉगिन करें और ‘Apply for Services’ पर जाएं
- डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना सर्च करें
- फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें
- सबमिट करें और Acknowledgement Slip डाउनलोड करें
ऑनलाइन आवेदन के बाद, संबंधित विभाग दस्तावेजों की जांच करेगा और पात्रता सुनिश्चित होने पर सहायता राशि जारी की जाएगी.
योजना का लाभ क्यों है जरूरी?
हरियाणा के ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास न तो नया घर बनाने की सामर्थ्य है, न ही मरम्मत कराने के पैसे.
इस योजना से ऐसे परिवारों को:
- योजना की राशि से छोटे-मोटे निर्माण कार्य जैसे छत बदलवाना, दीवार मरम्मत, प्लास्टर, दरवाजे-खिड़की लगवाना आदि संभव होगा
- सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का मौका मिलेगा
- बरसात, सर्दी, गर्मी से सुरक्षित आवास मिलेगा
- सरकार द्वारा दी गई मदद से स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों में भी कमी आएगी