Employee Special Casual Leave: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नई और मानवीय पहल की शुरुआत की है. अब अगर कोई केंद्रीय सरकार का कर्मचारी अपनी मर्जी से किसी को अपनी किडनी, लिवर या कोई अन्य अंग दान करता है, तो उसे 42 दिन की विशेष छुट्टी दी जाएगी. यह छुट्टी किसी भी तरह की अड़चन के बिना मंजूर की जाएगी, जिससे दाता अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और ठीक होने के लिए पर्याप्त समय ले सकें.
लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का बयान
लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में, केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस नई पहल की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह निर्णय उन कर्मचारियों को अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया है जो अंगदान की महत्वपूर्णता को समझते हैं और इसे अपनाना चाहते हैं.
अंगदान करने वालों के लिए छुट्टी के नियम
इस विशेष छुट्टी का लाभ उठाने के लिए, कर्मचारियों को अपने अंगदान की योजना बनाते समय कुछ नियमों का पालन करना होगा. छुट्टी आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगी. यदि चिकित्सकीय सलाह अनुसार ऑपरेशन से पहले आराम की आवश्यकता है, तो ऑपरेशन से एक सप्ताह पहले से छुट्टी शुरू की जा सकती है.
सरकार का समर्थन और अंगदान की महत्ता
केंद्र सरकार इस पहल के जरिए न केवल कर्मचारियों को सहायता प्रदान कर रही है बल्कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है. इस नीति से अंगदाताओं को उनकी नौकरी या वित्तीय स्थिति की चिंता किए बिना अंगदान करने की प्रेरणा मिलेगी, और यह समझाने में मदद मिलेगी कि किस तरह एक व्यक्ति की छोटी सी कोशिश से किसी अन्य की जिंदगी बचाई जा सकती है.