सरकारी बसों में 1000KM तक मुफ्त कर पाएंगे सफर, गरीब परिवारों की हो गई मौज Happy Card Yojana

Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए लगातार कई योजनाएं ला रही है. इसी कड़ी में सरकार ने ‘हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना’ (Haryana Happy Card Yojana) की शुरुआत की है. इस योजना का मकसद है राज्य के अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त सफर का लाभ देना. सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी खर्च के सफर कर सकेंगे.

22.89 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ

हरियाणा सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के अंत्योदय परिवारों को मिलेगा. यानी वे परिवार जिनकी सालाना आय ₹1,80,000 से कम है. उन्हें इस योजना के तहत रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का लाभ दिया जाएगा. इस योजना के तहत करीब 22.89 लाख परिवारों के लगभग 84 लाख सदस्यों को फायदा होगा. योजना का ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया था और इसके लिए सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.

हर साल मिलेगा 1000 किलोमीटर फ्री सफर

हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 1000 किलोमीटर तक रोडवेज बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा मिलेगी. इसका मतलब है कि अंत्योदय परिवारों के सदस्य हरियाणा के किसी भी जिले में रोडवेज बस के जरिए मुफ्त सफर कर सकते हैं. यह सुविधा उन्हें एक स्मार्ट कार्ड यानी हैप्पी कार्ड के जरिए दी जाएगी. जिसे ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा गया है.

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परिवार के हर सदस्य को मिलेगा अलग-अलग कार्ड

योजना के तहत हर अंत्योदय परिवार के हर सदस्य का अलग-अलग हैप्पी कार्ड बनेगा. यानी अगर परिवार में 6 सदस्य हैं तो सभी को अलग-अलग कार्ड मिलेंगे. इससे हर सदस्य स्वतंत्र रूप से रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेगा. कार्ड के लिए लाभार्थी को मात्र ₹50 फीस देनी होगी. इसके अलावा कार्ड बनाने की लागत ₹109 रुपये है. जिसमें से ₹79 का सालाना रखरखाव खर्च सरकार वहन करेगी.

हैप्पी कार्ड से जुड़ी अन्य सुविधाएं

सरकार इस कार्ड को ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ने जा रही है. जिससे बस में चढ़ते ही कार्ड को मशीन में टैप करने पर आपका टिकट स्वतः बन जाएगा. इससे नकद भुगतान की झंझट खत्म हो जाएगी और यात्रा करने में आसानी होगी. इसके अलावा रोडवेज बसों में यात्रा करते समय कार्डधारक को टिकट नहीं खरीदना पड़ेगा.

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

हरियाणा सरकार ने योजना के लिए कुछ पात्रता शर्तें तय की हैं. ये पात्रता इस प्रकार हैं:

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  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए.
  • परिवार अंत्योदय श्रेणी (Antyodaya Category) में होना चाहिए.
  • परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापित होनी चाहिए.

जरूरी दस्तावेज जो आवेदन के समय चाहिए

यदि आप हैप्पी कार्ड योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे:

  • हरियाणा परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • आधार कार्ड
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन?

अगर आप योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  • सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • वेबसाइट पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको अपना परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
  • फिर “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें और ओटीपी दर्ज कर वेरीफाई करें.
  • इसके बाद आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की सूची खुल जाएगी.
  • उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए आप कार्ड बनवाना चाहते हैं.
  • अब सदस्य का आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • फिर से कैप्चा कोड डालें और ओटीपी के जरिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें.
  • सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद “आवेदन करें” पर क्लिक करें.

आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद करीब 15 दिनों में आपका कार्ड बन जाएगा और आप नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं.

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सरकार का उद्देश्य गरीबों को राहत देना

हरियाणा सरकार का यह कदम गरीब और वंचित वर्ग के परिवारों के लिए राहत देने वाला है. सरकार चाहती है कि राज्य के गरीब लोग बिना पैसे खर्च किए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें. इससे न केवल पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को मदद मिलेगी. बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी बिना खर्च के यात्रा कर सकेंगे. यह योजना उन लोगों के लिए खासतौर से फायदेमंद होगी जो रोजमर्रा के कामों के लिए बार-बार रोडवेज बसों में सफर करते हैं.

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