Free Bus Pass: हरियाणा सरकार समय-समय पर आम जनता के लिए नई योजनाएं लागू करती रहती है ताकि प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को सीधा फायदा पहुंचाया जा सके. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने गरीब और अंत्योदय श्रेणी के परिवारों के लिए “फ्री बस पास योजना” या जिसे सरकार की भाषा में “हैप्पी कार्ड योजना” कहा जा रहा है, शुरू कर दी है. इस योजना का मकसद है कि गरीब परिवार बिना किराए के हरियाणा रोडवेज बसों में सफर कर सकें और अपने रोजमर्रा के काम आसानी से पूरे कर सकें.
अब गरीब परिवार मुफ्त में कर सकेंगे रोडवेज बसों में यात्रा
इस योजना के तहत राज्य के ऐसे परिवार जिनकी सालाना आय ₹1 लाख या उससे कम है, वे हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त सफर का लाभ ले सकते हैं. सरकार ने यह कदम खासकर उन परिवारों के लिए उठाया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और रोजमर्रा की यात्रा का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं. योजना का फायदा लेकर ये परिवार बिना किसी किराए के हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में यात्रा कर सकेंगे. इस योजना से प्रदेश के करीब 22.89 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है.
हर सदस्य को मिलेगा अलग-अलग हैप्पी कार्ड
हैप्पी कार्ड योजना की एक और बड़ी खासियत यह है कि परिवार के हर सदस्य को अलग-अलग कार्ड जारी किया जाएगा. यानी यदि किसी परिवार में चार सदस्य हैं तो चारों के नाम से अलग-अलग बस पास यानी हैप्पी कार्ड बनेंगे. इन कार्ड्स के जरिए लाभार्थियों को हर साल 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने का लाभ मिलेगा. यानी हर सदस्य 1000 किलोमीटर तक बिना किराया दिए सफर कर सकेगा.
ई-टिकटिंग सिस्टम से जोड़े जाएंगे लाभार्थी
हैप्पी कार्ड योजना में ई-टिकटिंग सिस्टम को भी शामिल किया गया है. सरकार की योजना है कि अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज बसों में यात्रा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए. इससे यात्रा और टिकटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कोई भी व्यक्ति बिना हैप्पी कार्ड के इस योजना का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा. हरियाणा सरकार इस योजना पर करीब 600 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जिससे यह योजना बड़े पैमाने पर लागू की जाएगी.
पात्रता – कौन ले सकता है योजना का लाभ?
हैप्पी कार्ड योजना का लाभ हर कोई नहीं ले सकता. इसके लिए सरकार ने कुछ पात्रता शर्तें तय की हैं:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे कम है, वे योजना के पात्र होंगे.
- अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी.
- परिवार पहचान पत्र में पंजीकृत परिवार ही इस योजना के लिए पात्र होंगे.
जरूरी दस्तावेज – आवेदन के लिए चाहिए ये कागजात
हैप्पी कार्ड योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- परिवार पहचान पत्र (PPP या फैमिली ID)
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेजों के बिना योजना में आवेदन करना संभव नहीं होगा.
कैसे करें फ्री बस पास योजना में ऑनलाइन आवेदन?
हैप्पी कार्ड योजना में आवेदन करना बेहद आसान है. नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- वेबसाइट के होमपेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें.
- अब परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर और कैप्चा कोड भरें और “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें.
- ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की सूची खुल जाएगी.
- अब आप उस सदस्य का चयन करें जिसके लिए हैप्पी कार्ड बनवाना है.
- इसके बाद आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी वेरीफाई करें.
- “आवेदन करें” पर क्लिक कर फॉर्म सबमिट कर दें.
आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.
सरकार का गरीबों के लिए एक और बड़ा कदम
हरियाणा सरकार की यह योजना प्रदेश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी. अब वह परिवार जो किसी मजबूरी के चलते यात्रा नहीं कर पाते थे, उन्हें यह सुविधा फ्री में मिल सकेगी. इससे बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा संबंधी कार्य, और अन्य आवश्यक गतिविधियों में यात्रा करना अब सरल और सुलभ हो जाएगा.