गरीब परिवारों का रोडवेज बसों में नही लगेगा किराया, कंडक्टर को दिखा दे ये खास डॉक्युमेंट Happy Card Yojana

Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बेहद सराहनीय योजना शुरू की है जिसका नाम है हैप्पी कार्ड योजना (Happy Card Yojana). यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 7 मार्च 2024 को शुरू की गई थी. इसके तहत अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी. यह योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बस किराए का खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल होता है. इस योजना से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी और वे अपनी जरूरी यात्राएं बिना किसी आर्थिक बोझ के कर सकेंगे.

कौन-कौन लोग उठा सकते हैं योजना का लाभ?

हैप्पी कार्ड योजना का लाभ वही परिवार ले सकते हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपये या उससे कम है. यह योजना अंत्योदय परिवारों के लिए है यानी समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग इस योजना के पात्र हैं. 22.89 लाख परिवारों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है ताकि वे हरियाणा रोडवेज बसों में साल में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा कर सकें. इससे न केवल उनका समय बचेगा, बल्कि रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए यात्रा करना भी आसान हो जाएगा.

कैसा होगा हैप्पी कार्ड और इसके लिए कितना शुल्क लगेगा?

हैप्पी कार्ड एक स्मार्ट कार्ड होगा, जो ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा होगा. यानी बस यात्रा करते समय यह कार्ड दिखाकर यात्री फ्री टिकट ले सकेंगे. कार्ड के लिए एक बार का शुल्क 50 रुपये है. इसके अलावा:

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  • कार्ड की लागत – ₹109
  • सालाना रखरखाव शुल्क – ₹79

इस प्रकार एक लाभार्थी को यह कार्ड बनवाने के लिए कुल मिलाकर लगभग 238 रुपये खर्च करने होंगे. हालांकि इसके बदले में उन्हें साल भर तक 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी, जो एक बहुत बड़ी राहत है.

हरियाणा सरकार का बड़ा निवेश – 600 करोड़ की लागत

इस योजना को सफल बनाने और सभी पात्र परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. यह राशि योजना के प्रबंधन, कार्ड बनाने, तकनीकी प्लेटफॉर्म, रखरखाव और बाकी सुविधाओं पर खर्च की जाएगी. सरकार की यह कोशिश है कि योजना का लाभ पारदर्शी ढंग से सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है.

हैप्पी कार्ड योजना का लाभ कहां मिलेगा?

इस योजना का लाभ केवल हरियाणा रोडवेज की बसों में ही मिलेगा. इसका मतलब यह है कि अगर आप हैप्पी कार्ड धारक हैं तो आप हरियाणा राज्य परिवहन की किसी भी सामान्य बस में सफर कर सकते हैं, लेकिन यह सुविधा अन्य राज्यों की बसों या एसी/डीलक्स बसों में नहीं मिलेगी.

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हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और बेहद आसान भी. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर आप आसानी से अपना हैप्पी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं:

  • सबसे पहले https://ebooking.hrtransport.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं.
  • वहां पर APPLY HAPPY CARD का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें.
  • अब अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें.
  • इसके बाद SEND OTP TO VERIFY पर क्लिक करें.
  • ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपकी फैमिली की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी.
  • जिन भी फैमिली मेंबर्स का कार्ड बनवाना है, उन्हें सेलेक्ट करें.
  • अब उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें.
  • फिर कैप्चा डालें और Send OTP करें. ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ें.
  • आखिर में “Apply” पर क्लिक करें.

बस! आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. कुछ समय बाद कार्ड बन जाएगा जिसे आप डाउनलोड या प्राप्त कर सकते हैं.

हैप्पी कार्ड योजना से मिलेंगे ये खास फायदे

  • फ्री यात्रा सुविधा – साल में 1000 किलोमीटर तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा.
  • डिजिटल सिस्टम – स्मार्ट कार्ड आधारित सुविधा से टिकट लेना आसान.
  • आर्थिक बचत – गरीब परिवारों को बस किराए में राहत.
  • सभी जिलों में मान्य – हरियाणा के सभी जिलों में रोडवेज बसों में कार्ड मान्य रहेगा.
  • सरल आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन फॉर्म से घर बैठे कार्ड अप्लाई कर सकते हैं.

किन बातों का ध्यान रखें आवेदन करते समय?

  • आवेदन करते समय इंटरनेट कनेक्शन सही हो और कैप्चा सही भरें.
  • कार्ड केवल हरियाणा के अंत्योदय परिवारों के लिए ही है.
  • आपके परिवार पहचान पत्र की जानकारी अपडेट होनी चाहिए.
  • मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है.
  • एक परिवार में एक से अधिक सदस्य कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग कार्ड बनवाना होगा.

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