Marriage Certificate: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों के निवासियों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का कदम उठाया है. अब गांवों में रहने वाले लोग अपने पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से ही मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे, जबकि पहले यह सुविधा केवल तहसील या नगर निकाय स्तर पर ही उपलब्ध थी. यह पहल डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत की गई है, जिससे ग्रामीण आबादी को भी तकनीकी सुविधाओं का लाभ मिल सके.
हिसार जिलाधिकारी की घोषणा
हिसार के जिलाधिकारी अनीश यादव ने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की नई प्रक्रिया की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नई प्रणाली के तहत अब माता-पिता की आधार आधारित सहमति मिलने पर दंपत्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे दूरदराज के लोगों को लंबे सफर और अतिरिक्त दस्तावेजों की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और मैरिज सर्टिफिकेट पहले की तुलना में जल्दी बन कर तैयार हो जाएगा.
आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट
मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में लड़का और लड़की का आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र या कक्षा 10वीं की डीएमसी, शादी के फोटो, परिजनों के आधार कार्ड, गवाहों और पंडित की पहचान पत्र, और विवाह कार्ड शामिल हैं. इन दस्तावेजों को एकत्र करके नजदीकी पंचायत सेक्रेटरी या ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करना होगा.
डिजिटल प्रक्रिया के लाभ और पारदर्शिता
उपायुक्त ने बताया कि सरकार ने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया है. इसके तहत लोग https://shaadi.haryana.gov.in/ पोर्टल पर घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं. इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पारदर्शिता प्रदान करती है और ग्राहकों को त्वरित सेवाएं मुहैया कराती है. इससे दस्तावेजीकरण में सुविधा होती है और समय की बचत होती है.