31 मार्च की छुट्टी रद्द के आदेश हुए जारी, जाने क्या है इसके पीछे का कारण Holiday Cancelled

Holiday Cancelled: पंजाब सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने घोषणा की है कि 31 मार्च 2025 तक अगर टैक्स जमा किया जाता है, तो उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा. यह छूट उन सभी मकान, दुकान, फ्लैट और अन्य संपत्ति मालिकों के लिए है, जो समय पर टैक्स भरना चाहते हैं. लेकिन अब तक किसी कारणवश नहीं भर सके हैं. सरकार का यह कदम जहां आम लोगों के आर्थिक बोझ को कम करेगा. वहीं दूसरी ओर नगर निगमों की राजस्व वसूली में भी इजाफा करेगा.

लोगों की सुविधा के लिए वीकेंड और छुट्टियों में भी खुले रहेंगे दफ्तर

टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है, जो इस बार रविवार और ईद-उल-फितर की छुट्टी के दिन पड़ रही है. लेकिन आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि सभी नगर निगम और नगर परिषद कार्यालय शनिवार 29 मार्च रविवार 30 मार्च और सोमवार 31 मार्च को भी खुले रहेंगे. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रॉपर्टी टैक्स भरने में किसी को कोई दिक्कत न हो और अंतिम समय में भीड़भाड़ से बचा जा सके.

लुधियाना में लगातार खुले रहेंगे नगर निगम के सभी कार्यालय

लुधियाना नगर निगम ने इस फैसले को लेकर विशेष तैयारी की है. नगर निगम कमिश्नर आदित्य डैचलवाल द्वारा जारी आदेशों के अनुसार लुधियाना के सभी जोनों के सुविधा केंद्र, जल आपूर्ति कार्यालय, सीवेज और डिस्पोजल विभाग के कार्यालय आगामी दिनों में लगातार खुले रहेंगे. यहां तक कि त्योहार वाले दिन भी काम जारी रहेगा. जिससे टैक्स भरने आने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

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छुट्टी के दिन काम करेंगे कर्मचारी

हालांकि 31 मार्च को ईद-उल-फितर की छुट्टी घोषित की गई है, लेकिन नगर निगम और नगर परिषद के कर्मचारियों को उस दिन काम पर आना होगा. इस संबंध में पहले ही कर्मचारियों को लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन दिनों काम करने वाले कर्मचारियों को छुट्टियों का बदला (Adjust) बाद में दिया जाएगा. ताकि उनके हितों को नुकसान न पहुंचे.

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं टैक्स जमा

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि नागरिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्पों का इस्तेमाल कर सकें.

  • ऑनलाइन टैक्स भुगतान के लिए लोग संबंधित नगर निगम की वेबसाइट या पंजाब सरकार के MSeva पोर्टल पर जाकर टैक्स भर सकते हैं.
  • वहीं, ऑफलाइन भुगतान के लिए वे नगर निगम या सुविधा केंद्र जाकर नकद या चेक के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते हैं.

इस व्यवस्था से उन लोगों को राहत मिलेगी जो इंटरनेट से दूर हैं या डिजिटल माध्यम से भुगतान करने में असहज महसूस करते हैं.

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बिना ब्याज टैक्स भुगतान से लोगों को होगा सीधा लाभ

सरकार द्वारा 31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर ब्याज में छूट देने का निर्णय लाखों प्रॉपर्टी मालिकों के लिए एक बड़ा मौका है. आमतौर पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करने पर ब्याज और जुर्माना लग जाता है. जिससे टैक्स राशि काफी बढ़ जाती है. लेकिन अब इस छूट का फायदा उठाकर लोग बिना अतिरिक्त बोझ के अपनी बकाया राशि चुका सकते हैं.

नगर निगमों की आय बढ़ाने का अवसर

यह पहल सिर्फ जनता को राहत नहीं देती, बल्कि यह नगर निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने का भी एक माध्यम है. समय पर टैक्स की वसूली से सरकार और स्थानीय निकायों के पास विकास कार्यों के लिए फंड उपलब्ध होंगे. सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं बेहतर की जा सकेंगी.

जनता से अपील: अंतिम तारीख का इंतजार न करें, समय रहते टैक्स भरें

नगर निगम और नगर परिषद की ओर से जनता से अपील की गई है कि लोग अंतिम दिन का इंतजार न करें और समय रहते टैक्स जमा कर दें. इससे जहां भीड़ से बचा जा सकेगा, वहीं दफ्तरों पर भी काम का बोझ कम होगा. साथ ही तकनीकी खामी या नेट की समस्या जैसी अड़चनों से भी बचा जा सकेगा.

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