Pit Subsidy: राजस्थान में नहरी क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत ही लाभदायक योजना शुरू की गई है. यदि आप अपने खेत में सिंचाई के लिए डिग्गी (जल भंडारण टैंक) बनवाना चाहते हैं, तो राज्य सरकार अब इसके लिए 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई सुविधा में आत्मनिर्भर बनाना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है.
डिग्गी योजना का मकसद और अनुदान की दर
राज्य सरकार की यह योजना विशेष रूप से नहरी क्षेत्रों में खेती करने वाले लघु और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू की गई है. कृषि विभाग, सिरोही के संयुक्त निदेशक संजयकुमार तनेजा ने जानकारी दी है कि इस योजना के तहत कम से कम 4 लाख लीटर पानी संग्रहण क्षमता वाली डिग्गी बनाने पर अनुदान दिया जा रहा है.
- लघु और सीमांत किसानों को डिग्गी निर्माण पर इकाई लागत का 85% या अधिकतम ₹3.40 लाख का अनुदान मिलेगा.
- अन्य किसानों को 75% तक की सब्सिडी या अधिकतम ₹3 लाख तक की सहायता दी जाएगी.
- यह सहायता कंक्रीट की डिग्गी या प्लास्टिक लाइनिंग डिग्गी, दोनों के लिए मान्य है.
किसे मिलेगा योजना का लाभ? जानिए पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर सिंचित भूमि होनी चाहिए.
- केवल राजस्थान के निवासी किसान ही योजना के लिए पात्र हैं.
- जमीन के खातेदार (स्वामित्वधारी) किसान ही आवेदन कर सकते हैं.
- किसान को योजना के लिए डिग्गी पर ड्रिप या फव्वारा सिंचाई व्यवस्था भी लगानी होगी, तभी अनुदान दिया जाएगा.
कैसे करें आवेदन?
राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध करवाई है:
- राज किसान साथी पोर्टल पर जाएं – https://rajkisan.rajasthan.gov.in
- पोर्टल पर किसान लॉगिन करें या नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करवाएं.
- आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद ऑनलाइन मिल जाएगी.
जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट
आवेदन के समय निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे:
- आधार कार्ड या जनाधार कार्ड
- 6 माह से अधिक पुरानी न हो ऐसी जमाबंदी की नकल
- जमीन का नक्शा और सिंचित क्षेत्र का विवरण
- बैंक पासबुक की कॉपी
- स्वघोषणा पत्र या अनुमति पत्र
आवेदन की अंतिम तिथि और अन्य निर्देश
सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है. लेकिन अधिकारी सलाह देते हैं कि जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि समय रहते सभी प्रक्रिया पूरी हो सके.
- डिग्गी का निर्माण कृषि विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही शुरू करें.
- निर्माण से पहले और बाद में भौतिक सत्यापन होगा.
- डिग्गी निर्माण के बाद ही सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
- योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक वैध है, यानी 31 मार्च 2026 तक.
जल संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
यह योजना न केवल किसानों की सिंचाई समस्या का हल है, बल्कि इससे राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित राज्य में जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. डिग्गी निर्माण से वर्षा जल संचयन संभव हो पाएगा और फसलों को समय पर पानी मिल सकेगा, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी.
कृषि विभाग से लें मार्गदर्शन
यदि किसी किसान को आवेदन में कोई दिक्कत आ रही है, तो वह अपने नजदीकी कृषि कार्यालय या सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकता है. वे आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रक्रिया की जानकारी देंगे.