New Traffic Rule: अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं और सोचते हैं कि सिर्फ हेलमेट पहन लेने से ट्रैफिक नियमों का पालन हो गया, तो जरा रुकिए. नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अब केवल हेलमेट पहनना काफी नहीं है. यदि आपने हेलमेट की स्ट्रैप (पट्टी) नहीं बांधी है, तो भी आपका चालान कट सकता है. इस छोटी सी लापरवाही की कीमत आपको ₹2,000 तक के चालान के रूप में चुकानी पड़ सकती है. इसलिए घर से निकलने से पहले सिर्फ हेलमेट पहनना ही नहीं, उसे सही तरीके से पहनना भी जरूरी है.
194D मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना स्ट्रैप के हेलमेट पर कटेगा चालान
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D के अनुसार अगर कोई दोपहिया वाहन चालक हेलमेट तो पहनता है, लेकिन उसकी पट्टी (स्ट्रैप) नहीं बांधता, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाता है. इस नियम के तहत ₹1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है. लेकिन अगर पुलिसकर्मी को लगे कि आपने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की है या बार-बार ऐसा कर रहे हैं, तो यह चालान ₹2,000 तक भी हो सकता है.
कागज़ पूरे होने के बाद भी कट सकता है चालान!
अक्सर लोगों को लगता है कि अगर उनके पास गाड़ी के सभी दस्तावेज़ — जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट — सही हैं, तो चालान नहीं कटेगा. लेकिन हकीकत इससे अलग है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दस्तावेज़ पूरे होने के बावजूद अगर आपने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से दुर्रव्यवहार किया या असहयोगात्मक रवैया अपनाया, तो आपका चालान कट सकता है. इस तरह के मामलों में पुलिसकर्मी के पास अधिकार होता है कि वह आपके ऊपर ₹2,000 तक का चालान लगाए.
ट्रैफिक पुलिस से बहस करना पड़ सकता है भारी
रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान कई बार वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस से बहस करने लगते हैं. लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह गंभीर उल्लंघन माना जाता है. अगर कोई व्यक्ति जांच के दौरान शब्दों में उलझता है. गाली देता है या हाथापाई करने की कोशिश करता है, तो उस पर न सिर्फ चालान कट सकता है बल्कि कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. यही कारण है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए हमेशा शालीनता और संयम बनाए रखना चाहिए.
बिना कारण ट्रैफिक पुलिस से उलझना पड़ सकता है महंगा
कुछ लोग सोचते हैं कि पुलिस उन्हें जानबूझकर रोक रही है या फालतू में परेशान कर रही है. ऐसे में वे बिना वजह बहस करने लगते हैं. लेकिन ध्यान रहे कि ट्रैफिक पुलिस का काम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि सिर्फ चालान काटना. अगर आप अनुचित भाषा का इस्तेमाल करते हैं या बदसलूकी करते हैं, तो पुलिस आपके खिलाफ धारा 179 (1) के तहत कार्रवाई कर सकती है. जिसमें चालान के साथ-साथ जेल का प्रावधान भी है.
दस्तावेज दिखाने से इनकार करना भी बन सकता है जुर्माने की वजह
अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपसे कागज़ मांगता है और आप उन्हें दिखाने से इनकार करते हैं, तो यह कानूनी अपराध है. मोटर व्हीकल एक्ट में साफ कहा गया है कि पुलिस द्वारा मांगे जाने पर हर वाहन चालक को अपने दस्तावेज़ दिखाने ही होंगे. ऐसे मामलों में न केवल चालान कटेगा। बल्कि पुलिस वाहन को जप्त भी कर सकती है. इसलिए गाड़ी चलाते समय अपने साथ सारे दस्तावेज रखें और डिजिटल कॉपी भी mParivahan या DigiLocker ऐप में सुरक्षित रखें.
छोटे-छोटे नियमों का पालन आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है
कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ हेलमेट पहन लेना या कागज़ पूरे रखना काफी है. लेकिन ट्रैफिक नियमों में छोटी-छोटी बातों को भी काफी गंभीरता से लिया जाता है.
जैसे:
- हेलमेट की स्ट्रैप बांधना
- ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना
- मोबाइल पर बात न करना
- निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाना
- पैदल चलने वालों को प्राथमिकता देना
इन नियमों का पालन कर आप न केवल चालान से बच सकते हैं. बल्कि सड़क दुर्घटनाओं से भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं.
ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक होना है बेहद जरूरी
कई लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें मोटर व्हीकल एक्ट के कई नियमों की जानकारी नहीं है. इसकी वजह से वे अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं और बाद में चालान भरना पड़ता है. जरूरत इस बात की है कि लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक हों और समय-समय पर अपडेटेड जानकारी लें. सरकार और ट्रैफिक विभाग की वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया पेज से आप सही जानकारी पा सकते हैं.